Ranchi: झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्मिक विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं. मतदान प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मतदान के दिन बंद रखे जाएंगे.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता अपने नगर निकाय क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक इकाई, निजी संस्थान या दुकान में कार्यरत है, तो भी उसे मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके.
साथ ही, कैजुअल या डेली वेज श्रमिक जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा. यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3)(क) के तहत लागू की गई है.
राज्य सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित न होना पड़ें.