रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतिम महीने मार्च में कोषागारों से राशि की निकासी को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार अब पीएल (पर्सनल लेजर) खाते से कुल आवंटन की अधिकतम 15 प्रतिशत राशि ही निकाली जा सकेगी।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अनियंत्रित निकासी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक कुछ मामलों में पूरी राशि की निकासी की अनुमति दी गई है। केंद्रीय योजनाओं के तहत आवंटित राशि के विरुद्ध पूरी रकम निकाली जा सकेगी। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश के रूप में प्राप्त पूरी राशि तथा उसके अनुपात में राज्यांश की राशि भी निकासी के लिए मान्य होगी।
इसके अलावा तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध जारी आवंटन की पूरी राशि भी निकाली जा सकेगी, लेकिन यह निकासी केवल पहले से किए गए कार्यों के भुगतान के लिए ही मान्य होगी।
अन्य योजनागत मदों में वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त कुल आवंटन के केवल 15 प्रतिशत तक ही राशि की निकासी की अनुमति दी गई है।
हालांकि स्थापना व्यय (Establishment Expenditure) के अंतर्गत वेतन, भत्ते और अन्य नियमित खर्चों के लिए 100 प्रतिशत राशि की निकासी की अनुमति दी गई है।
सरकार के इस निर्णय को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में खर्च पर नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।