झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के भीतर परिसर से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। निर्देश का पालन करते हुए आज भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। हालांकि इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्यवाही को जारी रखते हुए रिम्स परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करने का काम किया।