Ranchi: कार और बाइक की मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को छोड़ने के आदेश के खिलाफ डोरंडा थाना प्रभारी ने रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। यह याचिका सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में प्रस्तुत की गई है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को रिलीज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए थाना प्रभारी ने उच्च अदालत में पुनर्विचार की मांग की है।
मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार के बीच हल्की टक्कर के बाद घंटों तक हंगामा चला। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में पुलिस जांच पर फिलहाल रोक लगा रखी है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। अब सबकी नजरें रिवीजन याचिका पर अदालत के फैसले पर टिकी हैं।