Ranchi: राज्य में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मतदान के दिन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब जिला न्यायालयों ने भी 23 फरवरी को अवकाश घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार को जारी आदेश के तहत रांची सिविल कोर्ट में मतदान के दिन कामकाज बंद रहेगा।
इन शहरों में होगा मतदान
राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह समेत कई प्रमुख शहरों में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।
प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विशेष रूप से अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इससे पहले राज्य सरकार भी 23 फरवरी को मतदान के दिन सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी कर चुकी है, ताकि शांतिपूर्ण और व्यापक मतदान सुनिश्चित किया जा सके।