रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के हार्डकोर सदस्य महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने से जुड़े मामले में उसे जमानत प्रदान की है।
महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। इस दौरान उसकी ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा।
शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपी की ओर से एक पारिवारिक सदस्य बेलर बनेगा।
यह मामला चतरा जिले के कुंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2024 में पुलिस ने महेंद्र गंझू को SLR राइफल और भारी मात्रा में गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।
अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे राहत जरूर मिली है, हालांकि मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।