Ranchi: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विज्ञापन संख्या-01/2025 के तहत आयोजित पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा में शामिल चतुर्थवर्गीय कर्मियों के जाति प्रमाण-पत्र की जांच तेज कर दी गई है. नियुक्ति प्रक्रिया में कोटिवार और क्षैतिज आरक्षण लागू होने के कारण, कुल 1789 अभ्यर्थियों के दावों की सत्यता की पड़ताल की जाएगी.
अधिकारियों को क्या निर्देश?
राज्य के सभी एसपी और कमांडेंट को अपने-अपने जिला/इकाई/वाहिनी से जुड़े अभ्यर्थियों का विवरण जुटाने को कहा गया है. निर्देशों के मुताबिक—
जाति प्रमाण-पत्र विज्ञापन संख्या-01/2025 के प्रकाशन की तिथि के बाद जारी होना चाहिए.
सेवापुस्तिका में दर्ज मूल कोटि और प्रस्तुत प्रमाण-पत्र का मिलान अनिवार्य होगा.
अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी.
निर्धारित प्रपत्र के साथ सभी दस्तावेज 15 दिनों के भीतर मुख्यालय को भेजने होंगे.
मुख्यालय ने साफ किया है कि तय समय-सीमा में रिपोर्ट न देने पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की .