Ranchi: रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी की कार्रवाई पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है. इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। पूरा मामला रांची से जुड़ा है.
किस अदालत में हुई सुनवाई?
इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर दखल-दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
अधिकारियों को क्या निर्देश मिला?
अदालत ने पूरे मामले में हेहल के अंचल अधिकारी (सीओ) को अपना पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई में प्रस्तुत जवाब और रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
फिलहाल क्या है स्थिति?
कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल दखल-दिहानी की कार्रवाई पर रोक लग गई है, जिससे मधुकम इलाके के प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिली है.