रांची: झारखंड पुलिस के सभी आरक्षी और हवलदारों को अब देश में लागू नए आपराधिक कानूनों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण निदेशालय, झारखंड पुलिस ने केंद्र सरकार के बीपीआरएंडडी के निर्देशों के तहत विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जारी निर्देश के अनुसार यह प्रशिक्षण दो दिनों का होगा, जिसमें नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—में किए गए प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यह प्रशिक्षण अभियान 9 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा और इस अवधि में राज्य के सभी आरक्षियों व हवलदारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को दी गई है। वे अपने-अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर्स की मदद से अलग-अलग सत्रों में पुलिस जवानों को प्रशिक्षण दिलाएंगे।
यह प्रशिक्षण केवल जिला पुलिस तक सीमित नहीं रहेगा। अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड पुलिस अकादमी, झारखंड जगुआर, एटीएस, एसीबी, रेल पुलिस और जंगल वारफेयर स्कूल में तैनात जवानों को भी उनके नजदीकी जिला मुख्यालयों में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि सभी पुलिसकर्मी नए कानूनों की जानकारी से अपडेट रह सकें।