रांची: झारखंड सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14(1) के तहत रांची, धनबाद और डाल्टेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित तीन विशेष न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है।
इसके साथ ही रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में स्थापित एक-एक अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय के संचालन के लिए कुल 21 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी रखा गया है।
वहीं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस एक्ट, 1985 के तहत चतरा जिले में गठित जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सात पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है।
इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों के लिए कुल 28 पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में लिया गया।