Delhi/Ranchi: Supreme Court of India ने झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ी राहत देते हुए ED समन अवहेलना मामले में रांची की विशेष MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में Enforcement Directorate को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह मामला ED द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) द्वारा संज्ञान लिए जाने से जुड़ा है। इसी संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
इससे पहले Jharkhand High Court ने MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमंगल बागची भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा।
फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से मुख्यमंत्री को बड़ी कानूनी राहत मिली है।