Ranchi: हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री मामले में उन्होंने शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की है।
सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ में हो रही है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने 6 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले में पिछले वर्ष अगस्त में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर जांच की और विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।