Ranchi: संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं) को लेकर उम्र सीमा का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता दिख रहा है. झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2026 में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2026 से करने के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
इससे पहले किशोर कुमार व अन्य अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन आवेदन भरने की अनुमति दी थी. अब सुमन चौबे, बसंत कुमार समेत 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से नई याचिका दायर करते हुए आयु सीमा में राहत की मांग की है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग की अनियमित परीक्षा प्रक्रिया और वर्षों की देरी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. उनका तर्क है कि अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं हुईं, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए.
हालांकि, इस नई याचिका को अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है. मामले को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है.