रांची/दिल्ली: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कमल देसाई और शीतल देसाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वारले की खंडपीठ के समक्ष सुना गया।
गौरतलब है कि इससे पहले रांची स्थित ACB कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बताया जा रहा है कि ACB ने कुछ महीने पहले ही दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है।