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मनोज टंडन के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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मनोज टंडन के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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March 14, 2026 17 views 0 likes

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रांची: Jharkhand High Court में अधिवक्ता Manoj Tandon की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रांची डीटीओ के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति Rajesh Kumar की अदालत में हुई। कोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जिला प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

दरअसल, पिछले महीने कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई एक टक्कर की घटना के बाद रांची डीटीओ ने अधिवक्ता मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए Ritu Kumar समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल डीटीओ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

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