Ranchi: मुख्यमंत्री Hemant Soren और उनके परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री Babulal Marandi को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कांके थाना में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया है।
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने दुमका जिले के बरहेट थाना और सिमडेगा में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। जानकारी के अनुसार, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए बयान को लेकर राज्य के छह अलग-अलग जिलों में केस दर्ज किए गए थे।
अदालत के इस फैसले के बाद बाबूलाल मरांडी को सभी मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिली है।