Ranchi: राजधानी रांची में सड़क निर्माण में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गुटवा पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस M. S. Sonak और जस्टिस Rajesh Shankar की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को आदेश दिया कि सड़क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को हर हाल में 30 अप्रैल तक मंजूरी दी जाए। साथ ही अदालत ने 31 दिसंबर तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है।
सुनवाई के दौरान सड़क की चौड़ाई को लेकर भी सवाल उठा। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2023 में तैयार डीपीआर में सड़क की चौड़ाई केवल 12 फीट प्रस्तावित है। इतनी कम चौड़ाई होने पर दो वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल होगा। इस पर कोर्ट ने आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए सरकार को सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर विचार करने की सलाह दी, ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी न हो।
यह मामला रांची के अरगोड़ा–नयासराय रोड स्थित गुटवा पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है। यहां राजेंद्र नगर, सिद्धि विनायक नगर, महुआ टोली, बेथलेहम नगर, धर्म कॉलोनी और लक्ष्मी नगर के स्थानीय निवासी लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से सड़क निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए।