Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. सोमवार को न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले से दी गई राहत को बरकरार रखा. अब इस केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
कोर्ट में हुई तीखी बहस
यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है, जिसमें ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, अधिवक्ता ए.के. दास और सौरभ कुमार ने दलीलें दीं. अगली सुनवाई में मुख्य रूप से इस बात पर बहस होगी कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.
सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया था. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए CISF, BSF या किसी अन्य अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाए. इसके साथ ही, ईडी दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है, ताकि सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ न हो.