रांची/दिल्ली: हजारीबाग के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े चर्चित लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री के आरोपों में जेल में बंद चौबे की जमानत याचिका पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका।
सुनवाई के दौरान उनके वकील ने एसीबी द्वारा दाखिल जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय कर दी।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ में सुना गया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
गौरतलब है कि इस मामले में एसीबी ने अगस्त 2025 में केस दर्ज किया था और कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच करते हुए विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां उनकी जमानत पर फैसला हो सकता है।