Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े एक मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को बड़ा निर्देश दिया है. अदालत ने आयोग से कहा है कि वह अब तक के अंतिम सफल अभ्यर्थी का कट-ऑफ मार्क्स अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक करे. यह आदेश अभ्यर्थी राम प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कर लिया है, लेकिन अब तक उनके प्राप्तांक (मार्क्स) जारी नहीं किए गए हैं. मार्क्स सार्वजनिक नहीं होने के कारण उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन्हें कितने अंक मिले हैं और अलग-अलग श्रेणियों (कैटेगरी) के लिए आयोग ने क्या कट-ऑफ तय किया है.
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया कि वह कट-ऑफ और संबंधित अंक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, ताकि अभ्यर्थियों को स्थिति स्पष्ट हो सके.
17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की है। तब तक आयोग को निर्देशों का पालन करते हुए वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी अपलोड करनी होगी.
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की पीठ में हुई. JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.