Ranchi: नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन व सेक्रेटरी पक्षकार के रूप में उपस्थित थे।
सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक नगर निकाय चुनाव संपन्न करा दिया है। न्यायालय के निर्देशों का पालन होने के बाद अवमानना का कोई आधार शेष नहीं रह गया।
इस दौरान याचिकाकर्ता, जो अब रांची की मेयर भी चुनी जा चुकी हैं, स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहीं और न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने माना कि उसके आदेश का पूर्ण पालन किया जा चुका है, जिसके चलते अवमानना याचिका को समाप्त (ड्रॉप) कर दिया गया।
इस फैसले के साथ ही नगर निकाय चुनाव से जुड़ा यह कानूनी विवाद भी खत्म हो गया।