Ranchi: 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 को लेकर उम्र सीमा में छूट की मांग पर दायर याचिका अब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की एकलपीठ इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है, क्योंकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में हुई देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है. आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधार तिथि माना है, जबकि अभ्यर्थियों का तर्क है कि आयु की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए. उनका कहना है कि राज्य में परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं होने के कारण कई योग्य उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं.
सुमन चौबे, बसंत कुमार समेत 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले भी उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन भरने की अनुमति दी थी.
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्देश देता है, क्योंकि इसका सीधा असर सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ सकता हैं.