Ranchi: निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब या अन्य सामग्री के वितरण को दंडनीय अपराध बताया है और आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए हर थाना क्षेत्र में विशेष उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी कर रहे हैं.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकदी लेकर चलता पाया गया, तो उसे धन के स्रोत और उसके उपयोग से संबंधित वैध दस्तावेज दिखाने होंगे. आवश्यक कागजात नहीं होने की स्थिति में नकदी जब्त की जा सकती है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव को निष्पक्ष बनाने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें.
बड़ी रकम ले जाने पर ये दस्तावेज रखना जरूरी होगा:
पैन कार्ड और उसकी प्रति
व्यापार निबंधन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, जिसमें नकदी निकासी का विवरण हो
नियमित नकद लेन-देन वाले व्यवसाय के लिए कैश बुक की प्रति
धन के उपयोग से संबंधित प्रमाण, जैसे विवाह निमंत्रण पत्र या अस्पताल में भर्ती से जुड़े दस्तावेज